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शादी अनुदान के लिए अब ऑनलाइन आवेदन
Thu, 16 Apr 2020 06:55 PM IST
Anonymous User
ब्यूरो\ अमर उजाला
ब्यूरो\ अमर उजाला
Published by: Anonymous User
Updated Thu, 16 Apr 2020 06:55 PM IST
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वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान पाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के लिए निर्धारित 20 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।
योजना का लाभ पाने वाले शहरी क्षेत्र के व्यक्ति की वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की वार्षिक आय 46 हजार 80 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के दौरान आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति वृद्घावस्था पेंशन, विधवा (निराश्रित महिला पेंशन), विकलांग पेंशन या समाजवादी पेंशन पा रहा है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए अनुदान चाहता है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
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शादी के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदन में बेटी की आयु अंकित करनी होगी, जो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिल सकता है।
ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से तीन महीने पहले तथा तीन महीने बाद तक किया जा सकता है। आवेदन की हार्ड कॉपी ऑनलाइन किए गए आवेदन के 30 दिन के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित एसडीएम, खंड विकास अधिकारी या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
शादी के लिए अनुदान राशि पाने के लिए पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट एसडब्ल्यूडी डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर), साइबर कैफे, अपने निजी इंटरनेट जैसे लैपटॉप या मोबाइल सेट से विभागीय वेबसाइट खोलकर आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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योजना का लाभ पाने वाले शहरी क्षेत्र के व्यक्ति की वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की वार्षिक आय 46 हजार 80 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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आवेदन के दौरान आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति वृद्घावस्था पेंशन, विधवा (निराश्रित महिला पेंशन), विकलांग पेंशन या समाजवादी पेंशन पा रहा है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए अनुदान चाहता है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
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शादी के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदन में बेटी की आयु अंकित करनी होगी, जो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिल सकता है।
ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से तीन महीने पहले तथा तीन महीने बाद तक किया जा सकता है। आवेदन की हार्ड कॉपी ऑनलाइन किए गए आवेदन के 30 दिन के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित एसडीएम, खंड विकास अधिकारी या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
शादी के लिए अनुदान राशि पाने के लिए पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट एसडब्ल्यूडी डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर), साइबर कैफे, अपने निजी इंटरनेट जैसे लैपटॉप या मोबाइल सेट से विभागीय वेबसाइट खोलकर आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।