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खाद्य पदार्थो की दुकानों के पंजीकरण

Fri, 15 Dec 2017 12:18 AM IST
Updated Fri, 15 Dec 2017 12:18 AM IST
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खाद्य पदार्थो की दुकानों के पंजीकरण
खाद्य पदार्थों की दुकानों के पंजीकरण शुरू
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सहारनपुर। अपंजीकृत खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए सभी तहसील मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्र में मुख्य बाजारों में शुरू किए गए शिविर 23 दिसंबर तक लगेंगे। इन शिविरों में 12 लाख रुपये वार्षिक और इससे अधिक टर्नओवर वाले दुकानदार पंजीकरण करा सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दूबे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमावली एवं विनियम 2011 के तहत 12 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए तहसील सदर के चिलकाना, गागलहेड़ी, पठेड, तहसील रामपुर मनिहारन में नानौता, बडगांव, रामपुर मनिहारन और अन्य मुख्य बाजारों मेें शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तहसील नकुड़ के तहत गंगोह, अंबेहटा पीर, तीतरो, नकुड़, तहसील बेहट में छुटमलपुर, बेहट, मिर्जापुर पोल, सढ़ौली कदीम और तहसील देवबंद के देवबंद नगर, नागल, तलहेडी बुजुर्ग, राजूपुर में शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के सभी जोनों के मुख्य बाजारों में नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराएं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए 100 रुपये तथा लाइसेंस के लिए 2000 रुपये की धनराशि राजकीय कोष में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा होगी।
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