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अवैध खनन मामले में लगी 19 मार्च की तारीख
Updated Mon, 12 Mar 2018 11:36 PM IST
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अवैध खनन मामले में लगी 19 मार्च की तारीख
सहारनपुर। अवैध खनन को लेकर लगे जुर्माने को लेकर मंडलायुक्त कोर्ट में स्टोन क्रशर स्वामियों की सुनवाई सोमवार को भी हुई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 मार्च की नियत की है। अमित जैन और महमूद अली मामले में भी सुनवाई 19 मार्च को ही होगी।
अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किए थे। इनमें कई पट्टा धारकों से लेकर स्टोन क्रशर स्वामी भी शामिल हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ क्रशर संचालक हाईकोर्ट गए, जिस पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर को मामले की सुनवाई कर निर्णय करने का आदेश दिया। इसके बाद 18 स्टोन क्रशर स्वामी ने कमिश्नर के यहां पहुंचे। इनमें नेशनल एसोसिएटस, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, गणपति स्टोन क्रशर, एसएस स्टोन क्रशर, महाराजा स्टोन क्रशर, शाकंभरी स्टोन क्रशर, नीलकंठ स्टोन क्रशर, मोहित स्टोन क्रशर, बाबा बंशी स्टोन क्रशर, विश्वास स्टोन क्रशर, राजाराम स्टोन क्रशर, राजहंस स्टोन क्रशर, बालाजी स्टोन क्रशर आदि शामिल हैं। इनके साथ ही महमूद अली और अमित जैन की सुनवाई कमिश्नर के यहां शुरू हुई। खान अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से सोमवार को पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज सिंह ने मामले की पैरवी की। सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अब मामले की सुनवाई के लिए कमिश्नर ने 19 मार्च की तारीख नियत की है।
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सहारनपुर। अवैध खनन को लेकर लगे जुर्माने को लेकर मंडलायुक्त कोर्ट में स्टोन क्रशर स्वामियों की सुनवाई सोमवार को भी हुई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 मार्च की नियत की है। अमित जैन और महमूद अली मामले में भी सुनवाई 19 मार्च को ही होगी।
अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किए थे। इनमें कई पट्टा धारकों से लेकर स्टोन क्रशर स्वामी भी शामिल हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ क्रशर संचालक हाईकोर्ट गए, जिस पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर को मामले की सुनवाई कर निर्णय करने का आदेश दिया। इसके बाद 18 स्टोन क्रशर स्वामी ने कमिश्नर के यहां पहुंचे। इनमें नेशनल एसोसिएटस, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, गणपति स्टोन क्रशर, एसएस स्टोन क्रशर, महाराजा स्टोन क्रशर, शाकंभरी स्टोन क्रशर, नीलकंठ स्टोन क्रशर, मोहित स्टोन क्रशर, बाबा बंशी स्टोन क्रशर, विश्वास स्टोन क्रशर, राजाराम स्टोन क्रशर, राजहंस स्टोन क्रशर, बालाजी स्टोन क्रशर आदि शामिल हैं। इनके साथ ही महमूद अली और अमित जैन की सुनवाई कमिश्नर के यहां शुरू हुई। खान अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से सोमवार को पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज सिंह ने मामले की पैरवी की। सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अब मामले की सुनवाई के लिए कमिश्नर ने 19 मार्च की तारीख नियत की है।
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