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चौथे दिन भी मेयर पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन
Updated Wed, 08 Nov 2017 12:27 AM IST
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सहारनपुर । नामांकन के चौथे दिन भी नगर निगम के मेयर पद के लिए कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। जबकि पार्षद पदों के लिए 41 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। मंगलवार को मेयर पद के लिए चार और पार्षद पद के लिए 174 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदें। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना के अध्यक्ष व सभासद पद के लिए भी कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ।
प्रभारी कंट्रोल रूम डॉ. आरडी द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम में पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 4 से बहुजन मुक्ति पार्टी की पूनम, वार्ड संख्या 8 से निर्दलीय मूलचंद, वार्ड संख्या 10 से निर्दलीय जोगेन्द्र, वार्ड संख्या 11 में संगीता निर्दलीय, वार्ड संख्या 12 निर्दलीय नितिन अनेजा, मनमोहन सिंह व संजय सिंह वार्ड संख्या 19 से निर्दलीय शीशपाल कम्बोज, रजनी मक्कड़, अनिल वर्मा, अनिल व राजकुमार मक्कड़ वार्ड संख्या 23 से निर्दलीय अहमद कमाल, वार्ड संख्या 25 से निर्दलीय इंदू त्यागी वार्ड संख्या 26 से निर्दलीय सुमन देवी, वार्ड संख्या 27 से निर्दलीय चवर पाल, वार्ड संख्या 36 से निर्दलीय शहजादी व शबनम, वार्ड संख्या 35 से कांग्रेस की निशा वार्ड संख्या 40 से निर्दलीय गौरव चौधरी, वार्ड संख्या 42 से निर्दलीय अमरजीत, वार्ड संख्या 44 से निर्दलीय गुलाहार व मोहम्मद तहजीब, वार्ड संख्या 49 से निर्दलीय जमां प्रवीन, नगमा, असमांजबी व अमील बानो, वार्ड संख्या 51 से निर्दलीय नूर हसन व शहजाद, वार्ड संख्या वार्ड 56 से निर्दलीय शराफत अली व इरफान अहमद, वार्ड संख्या 59 से निर्दलीय शाहीना, संख्या 60 से निर्दलीय फैय्याज व अब्दुल, वार्ड संख्या 61 से निर्दलीय महजबी व शफक, वार्ड संख्या 62 से निर्दलीय जावेद अख्तर, वार्ड संख्या 63 से निर्दलीय रईसा बेगम, वार्ड संख्या 64 से निर्दलीय शायदा बेगम व साईद तथा वार्ड संख्या 65 से निर्दलीय अफसाना अली तथा वार्ड संख्या 67 से शहजाद ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। मेयर पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ।
नगर निगम के पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 1 से 5 तक 17 नामांकन पत्र खरीदे गये। वार्ड संख्या 6 से 10 तक 17, वार्ड संख्या 11 से 15 तक 17, वार्ड संख्या 16 से 20 तक 08, वार्ड संख्या 21 से 25 तक 14, वार्ड संख्या 26 से 30 तक 21, वार्ड संख्या 31 से 35 तक 28, वार्ड संख्या 41 से 45 तक 05, वार्ड संख्या 46 से 50 तक 09, वार्ड संख्या 51 से 55 तक 17, वार्ड संख्या 56 से 60 तक 08 तथा वार्ड संख्या 61 से 65 तक 13 तक नामांकन पत्र खरीदें गए।
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वाहन नहीं देने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज होगी
सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पाण्डेय ने कहा कि सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने वाहनों को नगर निकाय निर्वाचन-2017 के लिए उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि वाहन अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेंगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकाय निर्वाचन को सुचारु रुप से संपन्न कराये जाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किये जाने के उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया जनपद में शुरू हो गयी है। इसी के क्रम में समस्त कार्यालयाध्यक्ष जिनके पास विभागीय वाहन अथवा अनुबंधित वाहन प्रयोग किये जा रहे है, को निर्देशित किया गया था कि संबंधित कार्यालय अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से प्रभारी अधिकारी निर्वाचन यातायात प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें। लेकिन अधिकांश कार्यालय अध्यक्षो द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराये गये।जिन्होंने अपने वाहनो की आमद नही कराई गई है वह 9 नवम्बर तक अपने वाहनों की आमद कराते हुए लॉग बुक प्राप्त कर लें। वाहन उपलब्ध न होने की दशा में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अधिग्रहण के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन आदेश के उल्लंघन की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
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प्रभारी कंट्रोल रूम डॉ. आरडी द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम में पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 4 से बहुजन मुक्ति पार्टी की पूनम, वार्ड संख्या 8 से निर्दलीय मूलचंद, वार्ड संख्या 10 से निर्दलीय जोगेन्द्र, वार्ड संख्या 11 में संगीता निर्दलीय, वार्ड संख्या 12 निर्दलीय नितिन अनेजा, मनमोहन सिंह व संजय सिंह वार्ड संख्या 19 से निर्दलीय शीशपाल कम्बोज, रजनी मक्कड़, अनिल वर्मा, अनिल व राजकुमार मक्कड़ वार्ड संख्या 23 से निर्दलीय अहमद कमाल, वार्ड संख्या 25 से निर्दलीय इंदू त्यागी वार्ड संख्या 26 से निर्दलीय सुमन देवी, वार्ड संख्या 27 से निर्दलीय चवर पाल, वार्ड संख्या 36 से निर्दलीय शहजादी व शबनम, वार्ड संख्या 35 से कांग्रेस की निशा वार्ड संख्या 40 से निर्दलीय गौरव चौधरी, वार्ड संख्या 42 से निर्दलीय अमरजीत, वार्ड संख्या 44 से निर्दलीय गुलाहार व मोहम्मद तहजीब, वार्ड संख्या 49 से निर्दलीय जमां प्रवीन, नगमा, असमांजबी व अमील बानो, वार्ड संख्या 51 से निर्दलीय नूर हसन व शहजाद, वार्ड संख्या वार्ड 56 से निर्दलीय शराफत अली व इरफान अहमद, वार्ड संख्या 59 से निर्दलीय शाहीना, संख्या 60 से निर्दलीय फैय्याज व अब्दुल, वार्ड संख्या 61 से निर्दलीय महजबी व शफक, वार्ड संख्या 62 से निर्दलीय जावेद अख्तर, वार्ड संख्या 63 से निर्दलीय रईसा बेगम, वार्ड संख्या 64 से निर्दलीय शायदा बेगम व साईद तथा वार्ड संख्या 65 से निर्दलीय अफसाना अली तथा वार्ड संख्या 67 से शहजाद ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। मेयर पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ।
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नगर निगम के पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 1 से 5 तक 17 नामांकन पत्र खरीदे गये। वार्ड संख्या 6 से 10 तक 17, वार्ड संख्या 11 से 15 तक 17, वार्ड संख्या 16 से 20 तक 08, वार्ड संख्या 21 से 25 तक 14, वार्ड संख्या 26 से 30 तक 21, वार्ड संख्या 31 से 35 तक 28, वार्ड संख्या 41 से 45 तक 05, वार्ड संख्या 46 से 50 तक 09, वार्ड संख्या 51 से 55 तक 17, वार्ड संख्या 56 से 60 तक 08 तथा वार्ड संख्या 61 से 65 तक 13 तक नामांकन पत्र खरीदें गए।
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वाहन नहीं देने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज होगी
सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पाण्डेय ने कहा कि सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने वाहनों को नगर निकाय निर्वाचन-2017 के लिए उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि वाहन अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेंगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकाय निर्वाचन को सुचारु रुप से संपन्न कराये जाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किये जाने के उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया जनपद में शुरू हो गयी है। इसी के क्रम में समस्त कार्यालयाध्यक्ष जिनके पास विभागीय वाहन अथवा अनुबंधित वाहन प्रयोग किये जा रहे है, को निर्देशित किया गया था कि संबंधित कार्यालय अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से प्रभारी अधिकारी निर्वाचन यातायात प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें। लेकिन अधिकांश कार्यालय अध्यक्षो द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराये गये।जिन्होंने अपने वाहनो की आमद नही कराई गई है वह 9 नवम्बर तक अपने वाहनों की आमद कराते हुए लॉग बुक प्राप्त कर लें। वाहन उपलब्ध न होने की दशा में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अधिग्रहण के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन आदेश के उल्लंघन की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।