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खनन अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित नहीं करने पर शिकायत
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सहारनपुर। जिला पंचायत की तरफ से खनिज सामग्री से होने वाली खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका छोड़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित नहीं की गई है। इसको लेकर नीलामी में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शिकायत की है।
बेहट तहसील क्षेत्र के गांव कांसेपुर निवासी सुभाष कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि जिला पंचायत ने खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका छोड़ने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया है। नीलामी ई टेंडरिंग के जरिये होनी है, लेकिन अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित नहीं की गई है तथा नीलामी की न्यूनतम धनराशि का निर्धारण भी नहीं किया है। जिला पंचायत कार्यालय से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस बारे में जिलाधिकारी से मांग की गई है कि न्यूनतम बोली धनराशि और अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित कराकर स्पष्ट जानकारी दिलाई जाए। उधर, जिला पंचायत की अपर मुख्याधिकारी डाक्टर सुमनलता का कहना है कि अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित कराने के लिए मंडलायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजा हुआ है। जल्दी ही दरें निर्धारित हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में अभिवहन शुल्क का ठेका करीब 17 करोड़ रुपये में छूटा था, जिस पर आपत्ति दर्ज हो गई थी। इसके बाद 6.41 करोड़ रुपये में ठेका छूटने पर न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। अब नई दरें निर्धारित होने पर और खनन विभाग की तरफ से यह स्पष्ट होने पर कि कितने स्थानों पर खनन के पट्टे हैं, उसी आधार पर न्यूनतम बोली धनराशि घोषित की जाएगी।
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बेहट तहसील क्षेत्र के गांव कांसेपुर निवासी सुभाष कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि जिला पंचायत ने खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका छोड़ने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया है। नीलामी ई टेंडरिंग के जरिये होनी है, लेकिन अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित नहीं की गई है तथा नीलामी की न्यूनतम धनराशि का निर्धारण भी नहीं किया है। जिला पंचायत कार्यालय से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस बारे में जिलाधिकारी से मांग की गई है कि न्यूनतम बोली धनराशि और अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित कराकर स्पष्ट जानकारी दिलाई जाए। उधर, जिला पंचायत की अपर मुख्याधिकारी डाक्टर सुमनलता का कहना है कि अभिवहन शुल्क की दरें निर्धारित कराने के लिए मंडलायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजा हुआ है। जल्दी ही दरें निर्धारित हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में अभिवहन शुल्क का ठेका करीब 17 करोड़ रुपये में छूटा था, जिस पर आपत्ति दर्ज हो गई थी। इसके बाद 6.41 करोड़ रुपये में ठेका छूटने पर न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। अब नई दरें निर्धारित होने पर और खनन विभाग की तरफ से यह स्पष्ट होने पर कि कितने स्थानों पर खनन के पट्टे हैं, उसी आधार पर न्यूनतम बोली धनराशि घोषित की जाएगी।
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