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मुजफ्फरनगर दंगाः साध्वी प्राची का सरेंडर
अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Updated Mon, 02 Dec 2013 11:04 PM IST
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नंगला मंदौड़ मामले में भड़काऊ भाषण देने की आरोपी भाजपा नेत्री साध्वी प्राची आर्या ने एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
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साध्वी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रेग्युलर बेल पर सुनवाई तीन दिसंबर को की जाएगी।
बागपत के सिरसली गांव निवासी प्राची आर्या विधानसभा चुनाव में जिले की पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। साध्वी पर 31 अगस्त और सात सितंबर को नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
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सिखेड़ा थाने में नेत्री के खिलाफ धारा 188, 153क, 353, 435, 341 और सेवन क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को साध्वी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुंदरलाल की कोर्ट में समर्पण कर दिया। न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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रेग्युलर बेल पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय की गई है। साध्वी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आर्या ने 25 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले भाजपा के थानाभवन विधायक सुरेश राणा, सरधना विधायक संगीत सोम, बिजनौर विधायक भारतेंद्र सिंह और पूर्व गन्ना राज्य मंत्री स्वामी ओमवेश जेल जा चुके हैं।
न्याय की लड़ाई
साध्वी प्राची आर्या ने कहा कि न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सपा सरकार मजदूर और किसान का शोषण करने का काम कर रही है। गन्ने के दाम पर किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आम जनता सपा को उसके कुकृत्यों का जवाब देगी।