फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Youth gets 10 years imprisonment for raping sister-in-law

Rampur News: साली से दुष्कर्म में युवक को 10 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 01:51 AM IST
विज्ञापन
Youth gets 10 years imprisonment for raping sister-in-law
रामपुर। साली का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के मामले में कोर्ट ने युवक को 10 साल कैद व 28 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।साली से दुष्कर्म का यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने मिलक कोतवाली में वर्ष 2018 में तहरीर दी थी, जिसमें कहा था कि वह और उसकी पत्नी बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। घर पर उसकी 13 वर्षीय बेटी अकेली रहती थी, जिसके कारण उन्होंने बेटी को उसके नाना-नानी के पास भेज दिया था। छह फरवरी 2018 को उनका दामाद उनकी नाबालिग बेटी को अपहरण कर अपने साथ ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। पुलिस ने इस मामले में युवक के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने युवक को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंजू सिंह का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) शमीम अहमद अंसारी ने दोषी को 10 साल की कैद और 28 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed