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रामपुर: यतीमखाना प्रकरण में गवाह से हुई जिरह, 17 मई को होगी अगली सुनवाई, इसी मामले में आजम खां पर भैंस चोरी के लगे आरोप

Fri, 06 May 2022 09:06 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 06 May 2022 09:06 PM IST
सार

एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में यतीमखाना प्रकरण की सुनवाई चल रही है। जिसमें शुक्रवार को मुकदमे के वादी अकरम उर्फ मुन्ने ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। 
 

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Yatimkhana case plaintiff of trial gave testimony in court
आजम खां - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रामपुर में यतीमखाना प्रकरण के एक मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुकदमे के वादी से जिरह की। हालांकि उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। जिसमें शुक्रवार को तारीख निर्धारित की गई थी। मुकदमे के वादी अकरम उर्फ मुन्ने ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। लेकिन, जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने 11 मार्च को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।
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यतीमखाना प्रकरण के 12 मामलों को समायोजित करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
विधायक आजम खां के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में थाना कोतवाली में दर्ज यतीमखाना प्रकरण के 12 मुकदमों को एक ही मुकदमे में समायोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं, अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरूण प्रकाश सक्सेना ने आपत्ति दाखिल की है। अब कोर्ट 12 मई को इस पर फैसला सुनाएगी।

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