{"_id":"6261a2bc4f7f5c5a50069b34","slug":"witness-reached-in-case-of-azam-kha-rampur-news-mbd425450587","type":"story","status":"publish","title_hn":"सपा नेता आजम खां के भड़काऊ भाषण के मामले में एडीओ ने दी गवाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सपा नेता आजम खां के भड़काऊ भाषण के मामले में एडीओ ने दी गवाही
विज्ञापन
रामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां द्वारा जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी एडीओ ने कोर्ट में गवाही दी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ मई की तारीख तय की है।
वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने धमोरा में जनसभा की। आरोप है कि उन्होंने जनसभा में दो वर्गों के बीच वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी एवं एडीओ अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।
बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी एडीओ अनिल कुमार चौहान ने गवाही दी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ मई की तारीख तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने धमोरा में जनसभा की। आरोप है कि उन्होंने जनसभा में दो वर्गों के बीच वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी एवं एडीओ अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी एडीओ अनिल कुमार चौहान ने गवाही दी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ मई की तारीख तय की है।
विज्ञापन