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Rampur: छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने में दो को 20 साल की सजा, 20-20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Fri, 06 Jan 2023 10:54 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 06 Jan 2023 10:54 PM IST
सार
महिला ने आरोप लगाया था कि गांव के ही दो युवकों ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण 23 मई 2014 को कर लिया था। आरोप है कि दोनों उसको ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social media
विस्तार
रामपुर में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही दो युवकों ने उसकी नाबालिग पुत्री को जो हाईस्कूल में पढ़ती थी का अपहरण 23 मई 2014 को कर लिया था। आरोप है कि दोनों उसको गदरपुर ले गए थे और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार और रिंकू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।