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बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद की सजा
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रामपुर। बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए।
मामला भोट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 01 जुलाई 2020 को थाना भोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें आरोप था कि उसकी दस साल की बेटी गांव के मजार के पास खेल रही थी। गांव के एक व्यक्ति बब्बू उसे खेत में खींचकर ले जाने लगा और उसके साथ छेड़खानी की। लोगों आता देख वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने क बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने वादी मुकदमा सहित पांच गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को गांव की रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बब्बू को दोषी मानते हुए उसे तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला भोट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 01 जुलाई 2020 को थाना भोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें आरोप था कि उसकी दस साल की बेटी गांव के मजार के पास खेल रही थी। गांव के एक व्यक्ति बब्बू उसे खेत में खींचकर ले जाने लगा और उसके साथ छेड़खानी की। लोगों आता देख वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने क बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने वादी मुकदमा सहित पांच गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को गांव की रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बब्बू को दोषी मानते हुए उसे तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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