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Rampur News: छेड़खानी मामले में आरोपी को तीन साल की कैद

Wed, 23 Oct 2024 12:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 23 Oct 2024 12:25 AM IST
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Three years imprisonment to the accused in molestation case
रामपुर। महिला से छेड़खानी के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला मिलक क्षेत्र के एक गांव का है। गांव की एक महिला ने 20 अक्तूबर 21 को जंगल में गई थी, जहां पर गांव के ही एक युवक ने ही बुरी नियत से दबोच लिया। आरोप है कि महिला के साथ छेड़खानी की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। एसपीओ शिव प्रकाश पांडे के मुताबिक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी सोनू को तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधे राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर नाबालिग से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने साबिर को तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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