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Rampur News: नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म में दस साल की कैद

Thu, 18 Jan 2024 12:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 18 Jan 2024 12:09 AM IST
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Ten years imprisonment for raping a minor by breaking into her house
रामपुर। नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दस साल की कैद व 53 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला टांडा थाना क्षेत्र के दढि़याल स्थित एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 23 मई 2017 को टांडा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी पत्नी खेत पर गई थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी थी। पड़ोस के ही असलम ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर इस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने बुधवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा के मुताबिक आरोपी असलम को दोषी मानते हुए असलम को दस साल की कैद व 53 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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