{"_id":"6a5e7525e42789654804ad3f","slug":"stone-crusher-license-suspended-and-operations-halted-due-to-illegal-mining-rampur-news-c-282-1-rmp1027-175949-2026-07-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: अवैध खनन में स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित, संचालन बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: अवैध खनन में स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित, संचालन बंद
Tue, 21 Jul 2026 12:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 21 Jul 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टांडा क्षेत्र के एक स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित कर उसका संचालन बंद करा दिया। शिकायत और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर हुई संयुक्त जांच में बड़े पैमाने पर अवैध बालू और साधारण मिट्टी के खनन की पुष्टि हुई।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी टांडा, तहसीलदार, खनन निरीक्षक और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम अकबराबाद स्थित मैसर्स अकाल स्टोन क्रशर के आसपास स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि स्टोन क्रशर और संबंधित भूमि स्वामी गुरपिंदर सिंह की मिलीभगत से करीब 8100 घनमीटर साधारण मिट्टी तथा 21600 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन और परिवहन किया गया। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ पर्यावरण को भी क्षति हुई।
जांच में यह भी सामने आया कि क्रशर के पूर्वी हिस्से में अस्थायी गेट बनाकर अवैध रूप से निकाले गए उपखनिज को सीधे स्टोन क्रशर तक पहुंचाकर उपयोग किया जा रहा था। मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने स्टोन क्रशर संचालक और भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही स्टोन क्रशर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसका संचालन बंद करा दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
0000
शिकायत मिलने पर तत्काल संयुक्त जांच कराई गई। जांच में अनियमितता मिलने पर स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित कर संचालन बंद करा दिया गया। भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। -अजय कुमार द्विवेदी, डीएम
विज्ञापन
जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी टांडा, तहसीलदार, खनन निरीक्षक और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम अकबराबाद स्थित मैसर्स अकाल स्टोन क्रशर के आसपास स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि स्टोन क्रशर और संबंधित भूमि स्वामी गुरपिंदर सिंह की मिलीभगत से करीब 8100 घनमीटर साधारण मिट्टी तथा 21600 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन और परिवहन किया गया। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ पर्यावरण को भी क्षति हुई।
विज्ञापन
जांच में यह भी सामने आया कि क्रशर के पूर्वी हिस्से में अस्थायी गेट बनाकर अवैध रूप से निकाले गए उपखनिज को सीधे स्टोन क्रशर तक पहुंचाकर उपयोग किया जा रहा था। मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने स्टोन क्रशर संचालक और भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही स्टोन क्रशर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसका संचालन बंद करा दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
0000
शिकायत मिलने पर तत्काल संयुक्त जांच कराई गई। जांच में अनियमितता मिलने पर स्टोन क्रशर का लाइसेंस निलंबित कर संचालन बंद करा दिया गया। भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। -अजय कुमार द्विवेदी, डीएम