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कोर्ट में माल पेश न करने पर शहजादनगर एसओ फंसे, प्रकीर्ण वाद दर्ज
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कोर्ट में माल पेश न करने पर शहजादनगर एसओ फंसे, प्रकीर्ण वाद दर्ज
क्रासर----
जानलेवा हमले के मामले में माल पेश न करने पर कोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। कोर्ट में मुकदमा माल पेश न करने पर शहजादनगर एसओ फंस गए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
वर्ष 2010 में थाना शहजादनगर में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें गवाह महावीर 23 नवंबर को गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उनकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है। जिसमें घटना में प्रयुक्त माल पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने कई बार माल पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिए। लेकिन, पुलिस द्वारा कोर्ट में माल पेश नहीं किया गया, जिस पर मंगलवार को विशेष न्यायधीश (ईसी एक्ट) मोहम्मद रफी ने शहजादनगर एसओ के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए उन्हें तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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-रमेश लोधी
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जानलेवा हमले के मामले में माल पेश न करने पर कोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। कोर्ट में मुकदमा माल पेश न करने पर शहजादनगर एसओ फंस गए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
वर्ष 2010 में थाना शहजादनगर में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें गवाह महावीर 23 नवंबर को गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उनकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है। जिसमें घटना में प्रयुक्त माल पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने कई बार माल पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिए। लेकिन, पुलिस द्वारा कोर्ट में माल पेश नहीं किया गया, जिस पर मंगलवार को विशेष न्यायधीश (ईसी एक्ट) मोहम्मद रफी ने शहजादनगर एसओ के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए उन्हें तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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-रमेश लोधी