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Rampur News: हत्या और जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत सात दोषियों को उम्रकैद

Tue, 09 Jun 2026 01:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 09 Jun 2026 01:38 AM IST
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Seven people, including a father and son, were sentenced to life imprisonment for murder and attempted murder.
रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के हरजीपुर गांव में चार साल पहले एक किसान की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने और परिवार के अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत सात लोगों को उम्रकैद और 87-87 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के हरजीपुर गांव का है। गांव निवासी अर्जुन ने 26 जुलाई 2022 को शहजादनगर थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 26 जुलाई को सुबह 8:30 बजे उनके पिता रमेश कुमार दूध देकर घर लौट रहे थे।
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घर के पास ही गांव के पूरन और उसके बेटे राजा उर्फ सुरजन, यशपाल व सुनील के साथ उनके रिश्तेदार धर्मपाल, पुष्पेंद्र तथा लौकी की मंडैया गांव निवासी कुलदीप ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों, तलवार व छुरी से हमला कर दिया।
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चीख-पुकार सुनकर उनकी मां विमला देवी, भाई सुरजन, चाचा राजेश व सोमपाल, दादी सुशीला और दादा राम बहादुर बचाने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि रमेश कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने पैरवी करते हुए 17 गवाह पेश किए और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपियों को रंजिशन झूठा फंसाए जाने की दलील दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु देव शर्मा ने सुनवाई के बाद सभी सात दोषियों पूरन, उसके बेटे राजा उर्फ सुरजन, यशपाल, सुनील, रिश्तेदार धर्मपाल, पुष्पेंद्र और लौकी की मंडैया गांव निवासी कुलदीप को उम्रकैद और 87-87 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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प्लॉट खरीदने के बाद से रंजिश रखते थे हमलावर
रामपुर। अर्जुन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि रमेश ने गांव के कृष्णपाल से एक प्लॉट खरीदा था। इसके बाद से कृष्णपाल का भाई पूरन उनके परिवार से रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते हमलावरों ने घात लगाकर दिनदहाड़े हमला किया था। संवाद

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अभियोजन की ओर से पेश किए गए 17 गवाह
रामपुर। हत्या और जानलेवा हमले के इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी अर्जुन सिंह समेत 17 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और चिकित्सकों के बयान भी प्रस्तुत किए गए। संवाद
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