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रामपुर: सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रजिस्ट्रार ने दी गवाही

Mon, 25 Apr 2022 07:07 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 25 Apr 2022 07:07 PM IST
सार

वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है।

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Rampur Registrar gave testimony in two birth certificates case of MLA Abdullah Azam
अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो

विस्तार

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र व दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और पासपोर्ट के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी।

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वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। जबकि, दो-दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में थाना गंज में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।

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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार तेजपाल से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। अब दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और दो पासपोर्ट के मामले में नौ मई की तारीख तय की गई है।

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