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Rampur : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जौहर ट्रस्ट को जारी करेगा नोटिस, कमेटी की बैठक में फैसला

Sat, 04 Feb 2023 12:33 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 04 Feb 2023 12:33 AM IST
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Rampur : minority welfare department will issue notice to jauhar trust
जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान... - फोटो : अमर उजाला

मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को जौहर ट्रस्ट के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। इस बात फैसला शुक्रवार को जौहर शोध संस्थान को कब्जा मुक्त कराने के लिए गठित की गई कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। नोटिस एक-दो दिनों के अंदर जारी किया जा सकता है।

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जौहर शोध संस्थान सपा शासन में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये के वार्षिक शुल्क पर 33 साल के लिए लीज पर दी गई थी। तय हुआ था कि लीज की अवधि 33-33 साल के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है। सपा नेता आजम खां ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं। लीज के समय इस जमीन पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण व शोध संस्थान के संचालन की योजना बताई गई थी।
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कहा गया था कि संस्थान अरबी-फारसी की पढ़ाई के साथ शोध कार्य कराएगा। बाद में इस शर्त में बदलाव करते हुए उच्च शिक्षा के स्थान पर सभी विषयों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा शब्द जुड़वा दिया गया था। इसके बाद शोध संस्थान के भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय का संचालन शुरू करा दिया गया था।
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लखनऊ में 28 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर लीज निरस्त कर दी गई। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रीभा ने जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की जमीन और भवन पर सरकारी कब्जा लेने का आदेश किया था। इसके बाद डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने एडीएम (प्रशासन) लालता प्रसाद शाक्य की अध्यक्षता चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। 


कमेटी में एसडीएम सदर , जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सीओ सिटी को शामिल किया गया है। शुक्रवार को हुई कमेटी की बैठक में एडीएम, एसडीएम और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि क्योंकि यह जगह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की है, लिहाजा विभाग की ओर से जौहर ट्रस्ट को शोध संस्थान पर से कब्जा छोड़ने का नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में ट्रस्ट को कुछ दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि के दौरान जौहर ट्रस्ट ने जौहर शोध संस्थान पर से कब्जा नहीं छोड़ा तो फिर प्रशासन कब्जा लेने की कार्रवाई करेगा।

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