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Rampur: आजम खां की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा- रामपुर में ही मैनुअल के हिसाब से सुविधा दे जेल प्रशासन

Wed, 19 Nov 2025 02:34 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 19 Nov 2025 02:34 PM IST
सार

कोर्ट ने सपा नेता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि जेल प्रशासन राजनीतिक कैदियों के लिए निर्धारित मैनुअल के हिसाब से सुविधा प्रदान करें। यदि दोनों को रामपुर जेल से दूसरी जेल में स्थानांतिरत करना है तो इससे पहले कोर्ट से अनुमति जरूर ले।

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Rampur: Hearing on Azam Khan's plea to be shifted from jail complete
हाथ में दो पैकेट बिस्किट लेकर जेल पहुंचे आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दु्लला आजम को रामपुर जेल में ही मैनुअल के हिसाब से सुविधा दी जाएंगी। यदि उन्हें दूसरी जेल में स्थांतरित करना पड़े तो उससे पहले जेल प्रशासन को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने आजम की बेटे के साथ रहने की बात को भी मान लिया है।

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यह फैसला एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने सपा नेता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि जेल प्रशासन राजनीतिक कैदियों के लिए निर्धारित मैनुअल के हिसाब से सुविधा प्रदान करें। यदि दोनों को रामपुर जेल से दूसरी जेल में स्थानांतिरत करना है तो इससे पहले कोर्ट से अनुमति जरूर ले।

इसके अलावा कोर्ट ने आजम खां की अब्दुल्ला को साथ में रखने की अनुमति भी दे दी है। इस मुकदमे के वादी एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने अपने प्रार्थना पत्र पर फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था , जिसमे उन्होंने जेल में एक साथ  रखने के साथ ही ए कैटागिरी की जेल में रखने की मांग की थी।

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