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Rampur: अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी
Tue, 28 Oct 2025 03:04 PM IST
विमल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Tue, 28 Oct 2025 03:04 PM IST
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अब्दुल्ला आजम
- फोटो : संवाद
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि अब्दुल्ला आजम का एक पासपोर्ट इम्पाउंड है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
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इस पर अब्दुल्ला की ओर से अधिवक्ता ने बार-बार आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी आपत्ति का अवसर समाप्त करते हुए पासपोर्ट तलब करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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