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घर पर भी मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी ऑक्सीजन
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रामपुर। जिले में अब घर पर रहकर उपचार कर रहे मरीजों को भी आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ऑक्सीजन की उपलब्धता व रिफलिंग कराने के लिए जिलाधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के आदेशों के अनुसार, कंट्रोल रूम में हेल्प लाइन के तहत व्हाट्सएप व वार्ता के लिए मोबाइल नंबर 9412718570 तथा सिर्फ वार्ता के लिए मोबाइल नंबर 9412718550 निर्धारित किए गए हैं, जो 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए औषधि निरीक्षक राजेश कुमार (मोबाइल नंबर 8650038560 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
एक समय में एक से अधिक ऑक्सीजन सिलिंडर की रिफलिंग एक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। घर पर उपचार करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता उनका उपचार कर रहे चिकित्सक, जिनका नाम, पता व मोबाइल नंबर पर्चे पर स्पष्ट रूप से अंकित होगा, उनके स्पष्ट परामर्श पर ही हो सकेगी।
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ऑक्सीजन गैस सिलिंडर (रिफलिंग) प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे, जिनमें मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मरीजों के उपयोग के लिए सिलिंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर, सिलिंडर का चिन्हीकरण, चिकित्सक द्वारा जारी दवाई का पर्चा (प्रीस्क्रिप्शन), ऑक्सीजन सैचुरेशन लेेवल रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या रोगी के खून की जांच, एक्सरे अथवा सीटी जांच की रिपोर्ट शामिल है।
इन दस्तावेजों की फोटो हेल्पलाइन नंबर द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करनी होगी। अभिलेख पूरे होने की स्थिति में नोडल अधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुए सप्लायर (रीफिलर) को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, तत्पश्चात तीमारदारों को मोबाइल फोन पर सूचित किया जाएगा। ऑक्सीजन वितरण का नोडल आफिसर तथा सप्लायर व रीफिलर द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।
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जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के आदेशों के अनुसार, कंट्रोल रूम में हेल्प लाइन के तहत व्हाट्सएप व वार्ता के लिए मोबाइल नंबर 9412718570 तथा सिर्फ वार्ता के लिए मोबाइल नंबर 9412718550 निर्धारित किए गए हैं, जो 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए औषधि निरीक्षक राजेश कुमार (मोबाइल नंबर 8650038560 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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एक समय में एक से अधिक ऑक्सीजन सिलिंडर की रिफलिंग एक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। घर पर उपचार करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता उनका उपचार कर रहे चिकित्सक, जिनका नाम, पता व मोबाइल नंबर पर्चे पर स्पष्ट रूप से अंकित होगा, उनके स्पष्ट परामर्श पर ही हो सकेगी।
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ऑक्सीजन गैस सिलिंडर (रिफलिंग) प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे, जिनमें मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मरीजों के उपयोग के लिए सिलिंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर, सिलिंडर का चिन्हीकरण, चिकित्सक द्वारा जारी दवाई का पर्चा (प्रीस्क्रिप्शन), ऑक्सीजन सैचुरेशन लेेवल रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या रोगी के खून की जांच, एक्सरे अथवा सीटी जांच की रिपोर्ट शामिल है।
इन दस्तावेजों की फोटो हेल्पलाइन नंबर द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करनी होगी। अभिलेख पूरे होने की स्थिति में नोडल अधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुए सप्लायर (रीफिलर) को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, तत्पश्चात तीमारदारों को मोबाइल फोन पर सूचित किया जाएगा। ऑक्सीजन वितरण का नोडल आफिसर तथा सप्लायर व रीफिलर द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।