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अवैध प्लाटिंग और निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 01:15 AM IST
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Order for demolition of illegal plating and construction
रामपुर। अवैध प्लाटिंग करने व निर्माण करने के मामले में आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) ने पांच लोगों को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। 15 दिन के भीतर ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया, तो आरडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसका खर्च भी अलग से वसूल किया जाएगा। आरडीए की इस कार्रवाई से प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
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मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश फैसल मुमताज ने सैंजनी नानकार में बिना आरडीए की स्वीकृति की जा रही अवैध प्लाटिंग को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव राजेश प्रसाद ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को कार्रवाई के आदेश दिए थे। अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने अग्रिम कार्रवाई के लिए आरडीए को आदेश जारी किए थे।
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आरडीए ने मामले की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर आरडीए सचिव व नगर मजिस्ट्रेट ने अवैध निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसका संतोषजनक जवाब नहीं आया। इस पर सचिव ने अनीस अहमद, तौफीक अहमद, सईद अहमद, मुईन अहमद व जमील अहमद को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह ने बताया कि यदि 15 दिन में निर्माण कार्य नहीं रोका गया और हटाया गया, तो आरडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
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