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नवाब संपत्ति बंटवारा : विभाजन योजना में सभी पक्षकारों को हर संपत्ति में दिया गया हिस्सा
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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत की गई। जिसमें करीब 143 पन्नों में सभी पक्षकारों को हर चल-अचल संपत्ति में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। भूमि में कितने हेक्टेयर रकबा किसे कहां मिलेगा और मूल्यांकन प्रक्रिया में तय किस भवन, सामान आदि की कितनी कीमत किस पक्षकार को मिलेगी यह ब्योरा प्रस्तावित विभाजन योजना में शामिल है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। लेकिन, पिछले साल से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय संबंधी कार्य भी प्रभावित रहे, जिस कारण निर्धारित समय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन, अब यह प्रक्रिया कोर्ट में रफ्तार पकड़ चुकी है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षकारों को कहां-कहां संपत्ति मिलेगी इसको लेकर तैयार की गई प्रस्तावित विभाजन योजना कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस पर अब सभी पक्षकारों से आपत्ति भी मांगी गई है।
प्रस्तावित विभाजन योजना में चल व अचल संपत्ति को दो भागों में रखकर हर संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी पक्षकारों के शेयर (अंश) के अनुसार आधार पर हिस्सा दिया गया है। जिसमें सभी पक्षकारों को सभी संपत्ति में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। कोई भी चल-अचल संपत्ति पक्षकार वार प्रस्तावित नहीं की गई है, यानी किसी भी पक्षकार को एक ही संपत्ति का पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है बल्कि सभी पक्षकारों को सभी संपत्तियों में उनके शेयर के आधार पर हिस्सा प्रस्तावित किया गया है।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। लेकिन, पिछले साल से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय संबंधी कार्य भी प्रभावित रहे, जिस कारण निर्धारित समय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन, अब यह प्रक्रिया कोर्ट में रफ्तार पकड़ चुकी है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षकारों को कहां-कहां संपत्ति मिलेगी इसको लेकर तैयार की गई प्रस्तावित विभाजन योजना कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस पर अब सभी पक्षकारों से आपत्ति भी मांगी गई है।
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प्रस्तावित विभाजन योजना में चल व अचल संपत्ति को दो भागों में रखकर हर संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी पक्षकारों के शेयर (अंश) के अनुसार आधार पर हिस्सा दिया गया है। जिसमें सभी पक्षकारों को सभी संपत्ति में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। कोई भी चल-अचल संपत्ति पक्षकार वार प्रस्तावित नहीं की गई है, यानी किसी भी पक्षकार को एक ही संपत्ति का पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है बल्कि सभी पक्षकारों को सभी संपत्तियों में उनके शेयर के आधार पर हिस्सा प्रस्तावित किया गया है।
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