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Rampur News: नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच साल की सजा
Tue, 27 Oct 2026 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:20 AM IST
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रामपुर। नाबालिग से छेड़खानी के करीब सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, छेड़खानी का यह मामला टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव के एक ग्रामीण ने रोहित उर्फ राॅकेट पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 27 जून 2019 को तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में राकेश उर्फ राकेट को पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पुलिस के अनुसार, छेड़खानी का यह मामला टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव के एक ग्रामीण ने रोहित उर्फ राॅकेट पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 27 जून 2019 को तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में राकेश उर्फ राकेट को पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।