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सभासद के जेठ को राहत, अंतरिम जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 12:21 AM IST
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interim bail of accused recomenended
रामपुर। नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मी ने एक वार्ड सभासद के जेठ पर गाली-गलौज और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में वार्ड सभासद के जेठ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए राहत दे दी है। उनकी अंतरिम जमानत 16 फरवरी तक मंजूर हो गई है।
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नगर पालिका में सफाई कर्मी मोहित ने गंज पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वो नगर पालिका में ठेका सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है। इस समय हुनर हाट में रात्रि कालीन सफाई अभियान के अंतर्गत कार्यरत है। आरोप लगाया था कि 11 जनवरी की देर रात को वार्ड 23 की सभासद के जेठ मुराद कलीम ने फोन किया और गाली-गलौज करने लगे थे। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया था। इसको लेकर एक कॉल रिकार्डिंग का ऑडियो भी वायरल हो गई थी। जिसमें ठेका सफाई कर्मी के साथ नगर पालिका के एक अधिकारी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। बाद में सफाई कर्मी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने सफाई कर्मी की तहरीर के आधार पर वार्ड सभासद के जेठ मुराद कलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। वहीं, वार्ड सभासद के जेठ मुराद कलीम ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि कोर्ट ने मुराद कलीम की अंतरिम जमानत 16 फरवरी तक मंजूर कर ली है।
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