{"_id":"6179919861c67248c678d3db","slug":"inspector-appears-in-court-for-not-presenting-seized-goods-in-court-rampur-news-mbd4076290146","type":"story","status":"publish","title_hn":"जब्त माल कोर्ट में पेश न करने पर इंस्पेक्टर कोर्ट में हाजिर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जब्त माल कोर्ट में पेश न करने पर इंस्पेक्टर कोर्ट में हाजिर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। कोर्ट में मुकदमा माल को पेश न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गंज थाना प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए तलब किया था। इसके बाद बुधवार को गंज थाना प्रभारी कोर्ट पहुंचे और अपना पक्ष कोर्ट में रखा। उन्होंने मामले में संबंधित हेड मोहर्रिर के स्तर पर लापरवाही बरतने की बात कही। जिस पर कोर्ट ने हेड मोहर्रिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली तारीख तीन नवंबर तय की गई है।
मामला गंज थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में गंज पुलिस ने मिलावटी शराब बरामद की थी। जिसका मुकदमा अजीम उर्फ अज्जु समेत एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। मामला अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाह दारोगा संजय कुमार की गवाही तीन अक्तूबर 2018 को हुई थी। उस समय पुलिस बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी जिससे लगातार गवाह से जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने माल को पेश करने के लिए कई बार आदेश दिए। इसके बाद भी बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
इस पर पिछली तारीख 22 अक्तूबर को अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी ने सख्त रुख अपनाते हुए गंज थाना प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 27 अक्तूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बाद बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान गंज थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा कोर्ट पहुंचे और अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित हेड मोहर्रिर चंदकीराम के स्तर पर लापरवाही बरती गई है। संबंधित हेड मोहर्रिर मौजूदा समय में बरेली में तैनात है और उसने उसकी जगह आए हेड मोहर्रिर को अभी तक मालखाने का चार्ज नहीं दिया है। जिस कारण माल पेश नहीं किया जा सका है। जिस पर कोर्ट ने हेड मोहर्रिर चंदकीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली तारीख 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
मामला गंज थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में गंज पुलिस ने मिलावटी शराब बरामद की थी। जिसका मुकदमा अजीम उर्फ अज्जु समेत एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। मामला अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाह दारोगा संजय कुमार की गवाही तीन अक्तूबर 2018 को हुई थी। उस समय पुलिस बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी जिससे लगातार गवाह से जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने माल को पेश करने के लिए कई बार आदेश दिए। इसके बाद भी बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
विज्ञापन
इस पर पिछली तारीख 22 अक्तूबर को अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी ने सख्त रुख अपनाते हुए गंज थाना प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 27 अक्तूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बाद बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान गंज थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा कोर्ट पहुंचे और अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित हेड मोहर्रिर चंदकीराम के स्तर पर लापरवाही बरती गई है। संबंधित हेड मोहर्रिर मौजूदा समय में बरेली में तैनात है और उसने उसकी जगह आए हेड मोहर्रिर को अभी तक मालखाने का चार्ज नहीं दिया है। जिस कारण माल पेश नहीं किया जा सका है। जिस पर कोर्ट ने हेड मोहर्रिर चंदकीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली तारीख 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।