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युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
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रामपुर। खेत पर काम कर रहे युवक की फावड़े से काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सुनाई है।
हत्या की यह वारदात शाहबाद क्षेत्र के छितौनी के जंगल की है। ग्राम सद्दीकनगर निवासी श्रीपाल सिंह और उसका भाई जगवीर सात जनवरी 2013 को अपने खेत पर पानी लगाने के लिए गए थे। आरोप है कि गन्ने के खेत से नौबत सिंह, कल्लू सिंह उर्फ रणवीर, भूरा उर्फ सोमपाल और रणवीर ने एक राय मशविरा होकर फावड़े से जगवीर के ऊपर हमला कर दिया था। जिससे वह लहूलुहान हो गया और खेत में ही गिर गया। बाद में हत्यारोपियों ने उसके शव पर भी फावड़े से कई बार किए। इससे शव क्षत-विक्षत हो गया। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई श्रीपाल सिंह ने नौबत सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय विजय कुमार द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और गवाह के बयानों में भी विरोधावास है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो सगे भाइयों कल्लू उर्फ रणवीर और भूरा उर्फ सोमपाल समेत चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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हत्या की यह वारदात शाहबाद क्षेत्र के छितौनी के जंगल की है। ग्राम सद्दीकनगर निवासी श्रीपाल सिंह और उसका भाई जगवीर सात जनवरी 2013 को अपने खेत पर पानी लगाने के लिए गए थे। आरोप है कि गन्ने के खेत से नौबत सिंह, कल्लू सिंह उर्फ रणवीर, भूरा उर्फ सोमपाल और रणवीर ने एक राय मशविरा होकर फावड़े से जगवीर के ऊपर हमला कर दिया था। जिससे वह लहूलुहान हो गया और खेत में ही गिर गया। बाद में हत्यारोपियों ने उसके शव पर भी फावड़े से कई बार किए। इससे शव क्षत-विक्षत हो गया। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई श्रीपाल सिंह ने नौबत सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय विजय कुमार द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और गवाह के बयानों में भी विरोधावास है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो सगे भाइयों कल्लू उर्फ रणवीर और भूरा उर्फ सोमपाल समेत चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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