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रामपुर : सपा नेता समेत दो लोगों की हत्या में दोषी तीन सगे भाइयों सहित छह को उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 24 Dec 2021 12:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Fri, 24 Dec 2021 12:48 AM IST
सार

एडीजीसी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि आरोपी त्रिमल को कोर्ट ने दोषी सिद्ध कर दिया है, लेकिन वह अस्पताल में भर्ती है। इसलिए, उसकी सजा पर फैसला आना बाकी है जबकि, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गोविंद, सोमेश, योगेश उर्फ ट्विंकल को बरी कर दिया है।

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hearing of sp leader murder case
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

सपा नेता समेत दो लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट में तीन सगे भाइयों समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 78 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के दीनपुर गांव से जुड़ा है। गांव निवासी सपा नेता पर्वत सिंह यादव एक मई 2018 को शाम करीब साढ़े छह बजे अपनी कार से अपने गांव जा रहे थे। कार में चकरपुर निवासी हरपाल और उमराव भी बैठे थे। आरोप है जैसे ही कार सवार सभी लोग प्यारे लाल स्कूल के पास पहुंचे तो पुरानी रंजिश के तहत गांव के ही सुरेश, कैलाश ने ट्रैक्टर लगाकर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरूकर दीं।
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जिसमें पर्वत सिंह यादव और उमराव सिंह की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर्वत सिंह यादव के चाचा नत्थू सिंह यादव ने शहजादनगर थाने में गांव के ही गोविंद, सुरेश, सुरेंद्र, ऐवरन, त्रिमल, कैलाश उर्फ कल्लू, सोमेश, वीर सिंह, रंजीत और योगेश उर्फ ट्विंकल के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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बृहस्पतिवार को अपर जिला जज (द्वितीय) विजय कुमार द्वितीय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने वादी नत्थू सिंह सहित 15 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और आरोपियों को गांव की रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है।


दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीन सगे भाई सुरेश, सुरेंद्र, ऐवरन, गांव के ही कैलाश उर्फ कल्लू, वीर सिंह, रंजीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और सभी आरोपियों पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि आरोपी त्रिमल को कोर्ट ने दोषी सिद्ध कर दिया है, लेकिन वह अस्पताल में भर्ती है। इसलिए, उसकी सजा पर फैसला आना बाकी है जबकि, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गोविंद, सोमेश, योगेश उर्फ ट्विंकल को बरी कर दिया है।

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