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कारतूस कांड मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे गवाह, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 12:24 AM IST
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hearing of cartridge scam
रामपुर। सूबे के चर्चित कारतूस कांड में सोमवार को कोर्ट में तारीख थी। जिसमें गवाह के कोर्ट न पहुंचने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली तारीख 6 जनवरी तय की है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल 2010 को लखनऊ एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ राम-रहीम पुल के नीचे से पीएसी के सेवानिवृत्त दरोगा यशोदानंदन को गिरफ्तार करते हुए कारतूस कांड का खुलासा किया था। एसटीएफ ने इस दौरान सीआरपीएफ के हवलदार विनोद और विनेश को भी गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकदी और कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर मुरादाबाद पीटीसी में तैनात आर्मोरर नाथीराम सैनी को भी गिरफ्तार किया था। यशोदानंदन की निशानदेही पर इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मऊ आदि जनपदों से भी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी यशोदानंदन की मौत हो चुकी है।
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इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला एडीजे द्वितीय विजय कुमार की कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सोमवार को तारीख थी। जिसमें एसटीएफ के हेड कांस्टेबल मिथलेश कुमार झा को आना था लेकिन, वो कोर्ट नहीं पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र कुमार नंदा ने बताया कि सोमवार को गवाह मिथलेश कुमार झा के कोर्ट न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में छह जनवरी की तारीख तय की गई है।
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