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अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सुनवाई छह को

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2019 11:36 PM IST
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hearing of birth certifacate of abdullah azajm
रामपुर। विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे के मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी। इस मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।
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इस मामले की पिछली सुनवाई तीन अक्तूबर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने तीनों के खिलाफ वारंट जारी किया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। तीनों के खिलाफ वारंट का आदेश अभी भी बरकरार है। अगली तारीख पर अगर आजम खां, डा. फात्मा और अब्दुल्ला कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है।
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इसके अलावा आजम खां के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और पड़ोसी को धमकाने के मामले की भी सुनवाई चल रही है। सांसद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लोकसभा चुनाव का है। मतदान के दिन सपा सांसद वोट डालने रजा डिग्री कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर गए थे। उन पर मतदान केंद्र के अंदर तक वाहन ले जाने और मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर प्रेसवार्ता करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दूसरा मुकदमा उनके पड़ोसी ने दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में भी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि तीनों मुकदमों में दो तारीखों से सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी हैं। बुधवार को भी इन मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब इन सभी मामलों में छह नवंबर को सुनवाई होगी। यदि सांसद अब भी हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।
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