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पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के दो जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई टली
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रामपुर। सपा नेता आजम खां के करीबी एवं पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के दो मामलों में कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ गंज थाने में साल 2019 में 12 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही उनके खिलाफ कोतवाली थाने में पांच और सिविल लाइंस थाने में भी दो मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद से ही अजहर अहमद खां फरार चल रहे थे। पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को कुर्की तक कर ली थी, किंतु इसके बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। उन्होंने 16 मार्च को मुरादाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था।
बृहस्पतिवार को अजहर अहमद खां के खिलाफ गंज थाने में दर्ज दो मामलों में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में अभियोजन द्वारा स्थगन देने पर उनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
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पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ गंज थाने में साल 2019 में 12 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही उनके खिलाफ कोतवाली थाने में पांच और सिविल लाइंस थाने में भी दो मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद से ही अजहर अहमद खां फरार चल रहे थे। पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को कुर्की तक कर ली थी, किंतु इसके बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। उन्होंने 16 मार्च को मुरादाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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बृहस्पतिवार को अजहर अहमद खां के खिलाफ गंज थाने में दर्ज दो मामलों में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में अभियोजन द्वारा स्थगन देने पर उनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
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