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Azam Khan: सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से दाखिल की गई आपत्ति, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 12 Jul 2022 08:07 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 12 Jul 2022 08:07 PM IST
सार

सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व में सपा नेता आजम खां द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिस पर सरकार की ओर से वकील ने आपत्ति दाखिल की।

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Hearing held in court against Azam Khan provocative speeches in Lok Sabha elections
Azam Khan - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है।

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मंगलवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। पूर्व में सपा नेता आजम खां द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिस पर मंगलवार को सरकार की ओर से सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 18 जुलाई तय की है।
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यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण दिया। जिसके संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा पूर्व में ही मंजूर की जा चुकी है।

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