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Rampur: पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कोर्ट में किया सरेंडर, तीन घंटे हिरासत में रहीं, आचार संहिता उल्लंघन का है केस

Mon, 04 Mar 2024 01:34 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 04 Mar 2024 01:34 PM IST
सार

रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुई। उन्हें फिलहाल न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है। आचार संहिता उल्लंघन केस में वह लंबे समय से पेश नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था।

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Former MP Jayaprada appeared in Rampur court, declared absconding in code of conduct case
रामपुर की पूर्व सांसद कोर्ट में पेश हुई - फोटो : संवाद

विस्तार

आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में फरार चल रहीं पूर्व सांसद जयाप्रदा ने सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह तीन घंटे तक कोर्ट में ही न्यायिक हिरासत में रहीं। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अब मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी।

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पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे। ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने थे, जबकि दूसरे मामले में गवाही चल रही थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं। इसके चलते कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही जमानतियों की पत्रावलियों को खोल दिया गया था।
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27 फरवरी को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व सांसद को फरार घोषित कर दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही सीओ के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा था। इसके बाद सोमवार को दोपहर करीब एक बजे पूर्व सांसद जयाप्रदा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साथ ही अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की, जिस पर सुनवाई हुई।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने तर्क दिया कि पूर्व सांसद जमानत का दुरुपयोग कर रही हैं और ट्रायल में सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाए। वहीं जयाप्रदा के अधिवक्ता प्रवीण कुमार और राजेंद्र प्रसाद लोधी ने तर्क दिया कि जयाप्रदा काफी समय से बीमार हैं, इसलिए कोर्ट नहीं पहुंच रही थीं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के मुचलका और अंडरटेकिंग दाखिल करने पर पूर्व सांसद को जमानत दे दी। पूर्व सांसद दोपहर एक बजे से चार बजे तक न्यायिक हिरासत में रहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय कर दी।

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