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न गवाह पहुंचे और न ही तीन आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर
Updated Fri, 24 Mar 2017 01:03 AM IST
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सीआरपीएफ आतंकी हमले के मामले में गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस दौरान न तो गवाह पहुंचे और न ही लखनऊ से तीन आरोपी। फिलहाल कोर्ट ने एटीएस के इंसपेक्टर को छह अप्रैल को गवाही के लिए तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई छह अप्रैल को होगी।
31 दिसंबर 2007 की रात में हुए आतंकी हमले के मामले में दो माह बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए सुबह से ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गुरुवार की दोपहर में बरेली से पांच आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया,लेकिन लखनऊ जिला कारागार में बंद पाकिस्तान निवासी तीन आरोपियों इमरान शहजाद, सबाउद्दीन सबा और मोहम्मद फारुख को पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया। लिहाजा इस मामले की सुनवाई शुरू हुई,लेकिन इस बीच इस मामले के विवेचक व एटीएस के इंसपेक्टर कृपाशंकर भी हाजिर नहीं हुए,जिसके बाद इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमीर अहमद ने बताया कि लिहाजा कोर्ट ने एटीएस के इंसपेक्टर कृपाशंकर को नोटिस जारी करते हुए छह अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।
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