फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   court punished acused

युवती के अपहरण में सात साल की कैद

Thu, 17 Mar 2016 11:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर Updated Thu, 17 Mar 2016 11:57 PM IST
विज्ञापन
court punished acused
कोर्ट - फोटो : demo photo

विज्ञापन
रामपुर (ब्यूरो)। युवती के अपहरण के मामले में कोर्ट ने युवक को सात साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। युवक ने शादी के लिए युवती का अपहरण किया था अपहरण का ये मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के मड़ैयान भज्जन गांव का है। इस गांव की युवती का इसी गांव के भागीरथ ने 21 फरवरी 2014 को अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट युवती के भाई ने दर्ज कराई थी।

पुलिस ने युवती को स्वार कस्बे से बरामद कर लिया था और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश में युवक ने युवती से प्रेम प्रसंग की बात कही थी। वो युवती से शादी करना चाहता था, इसलिए उसका अपहरण किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से युवती समेत कई गवाह पेश किए गए। युवती ने घटना का समर्थन किया और अपहरण करने की पुष्टि की।
विज्ञापन


दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र कुमार ने स्वार कोतवाली क्षेत्र के मड़ैयान भज्जन गांव निवासी भागीरथ को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed