{"_id":"56eaf6f34f1c1b56258b4804","slug":"court-punished-acused","type":"story","status":"publish","title_hn":"युवती के अपहरण में सात साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
युवती के अपहरण में सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर
Updated Thu, 17 Mar 2016 11:57 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : demo photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
रामपुर (ब्यूरो)। युवती के अपहरण के मामले में कोर्ट ने युवक को सात साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। युवक ने शादी के लिए युवती का अपहरण किया था अपहरण का ये मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के मड़ैयान भज्जन गांव का है। इस गांव की युवती का इसी गांव के भागीरथ ने 21 फरवरी 2014 को अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट युवती के भाई ने दर्ज कराई थी।
पुलिस ने युवती को स्वार कस्बे से बरामद कर लिया था और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश में युवक ने युवती से प्रेम प्रसंग की बात कही थी। वो युवती से शादी करना चाहता था, इसलिए उसका अपहरण किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से युवती समेत कई गवाह पेश किए गए। युवती ने घटना का समर्थन किया और अपहरण करने की पुष्टि की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र कुमार ने स्वार कोतवाली क्षेत्र के मड़ैयान भज्जन गांव निवासी भागीरथ को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने युवती को स्वार कस्बे से बरामद कर लिया था और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश में युवक ने युवती से प्रेम प्रसंग की बात कही थी। वो युवती से शादी करना चाहता था, इसलिए उसका अपहरण किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से युवती समेत कई गवाह पेश किए गए। युवती ने घटना का समर्थन किया और अपहरण करने की पुष्टि की।
विज्ञापन
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र कुमार ने स्वार कोतवाली क्षेत्र के मड़ैयान भज्जन गांव निवासी भागीरथ को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन