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दो को घायल करने वाले चालक को कैद
Updated Tue, 20 Jun 2017 09:07 PM IST
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रोहड़ू।
चिड़गांव तहसील के संदासू में पिकअप से दो लोगों को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दोषी वाहन चालक को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा ने सभी पक्षों को सनने के बाद मंगलवार को चालक को दोषी करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जुलाई 2002 को सुबह सुनील कुमार पुत्र राम लाल निवासी गांव दिउदी ने संदासू अस्पताल के गेट के बाहर दो लोगों को जीप से टक्कर मार कर घायल कर गया।
हादसे में घायल महिला गंगा देवी की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति श्रीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 279,337,338,304ए भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। कोर्ट ने भादंसं की धारा 279,337,338 के तहत दोषी को एक-एक माह का कारावास व भादंसं की धारा 304 ए के तहत एक साल साधारण कारावास की सजा के आदेश किए।
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चिड़गांव तहसील के संदासू में पिकअप से दो लोगों को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दोषी वाहन चालक को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा ने सभी पक्षों को सनने के बाद मंगलवार को चालक को दोषी करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जुलाई 2002 को सुबह सुनील कुमार पुत्र राम लाल निवासी गांव दिउदी ने संदासू अस्पताल के गेट के बाहर दो लोगों को जीप से टक्कर मार कर घायल कर गया।
हादसे में घायल महिला गंगा देवी की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति श्रीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 279,337,338,304ए भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। कोर्ट ने भादंसं की धारा 279,337,338 के तहत दोषी को एक-एक माह का कारावास व भादंसं की धारा 304 ए के तहत एक साल साधारण कारावास की सजा के आदेश किए।
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