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चार आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे
Updated Mon, 25 Sep 2017 09:47 PM IST
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निरमंड (रामपुर बुशहर)।
हाल ही में निरमंड में निजी बस के कुचलने से महिला की मौत मामले में बस को जलाने के आरोप में सोमवार को 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डीएसपी आनी बलदेव ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435ए 436 और पीडीपी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से चार लोगों अभी राम, भगवान चंद, हरदयाल और चुन्नी लाल को गिरफ्तार कर तीन दिन की पुलिस हिरासत के उपरांत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिमला की कंडा जेल भेज दिया है।
अन्य आरोपी हीरा पाल, तिलक राज, योगेश भार्गव, हितेंद्र ठाकुर, यजुल शरौट, दलीप कुमार, कुलभूषण और घनश्याम सिंह पांच अक्तूबर तक सेशन कोर्ट रामपुर से अग्रिम जमानत पर रिहा हुए है। इनकी गिरफ्तारियां कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद ही हो पाएगी। इसके अतिरिक्त दो अन्य आरोपियों दिनेश सक्सेना और टेक सिंह ने भी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रखा है। इस पर तीन अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
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हाल ही में निरमंड में निजी बस के कुचलने से महिला की मौत मामले में बस को जलाने के आरोप में सोमवार को 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डीएसपी आनी बलदेव ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435ए 436 और पीडीपी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से चार लोगों अभी राम, भगवान चंद, हरदयाल और चुन्नी लाल को गिरफ्तार कर तीन दिन की पुलिस हिरासत के उपरांत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिमला की कंडा जेल भेज दिया है।
अन्य आरोपी हीरा पाल, तिलक राज, योगेश भार्गव, हितेंद्र ठाकुर, यजुल शरौट, दलीप कुमार, कुलभूषण और घनश्याम सिंह पांच अक्तूबर तक सेशन कोर्ट रामपुर से अग्रिम जमानत पर रिहा हुए है। इनकी गिरफ्तारियां कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद ही हो पाएगी। इसके अतिरिक्त दो अन्य आरोपियों दिनेश सक्सेना और टेक सिंह ने भी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रखा है। इस पर तीन अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
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