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चरस के साथ पकड़े दोषी को 10 साल की कैद
Updated Tue, 18 Jul 2017 10:23 PM IST
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रामपुर बुशहर।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने नीर पुत्र तारा चंद निवासी ग्राम एवं डाकघर जौली, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि दो फरवरी 2014 को पुलिस स्टेशन आनी के तहत पेट्रोलिंग के दौरान चवाई मार्ग पर भांगीद्वार के पास दोपहर बाद करीब सवा चार बजे नीर के पास से 1.6 किलो चरस पकड़ी थी। इसके बाद आनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर भाग सिंह ने इस मामले की छानबीन की और कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में कुल नौ गवाहों को पेश किया गया। इन गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने नीर पुत्र तारा चंद निवासी ग्राम एवं डाकघर जौली, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि दो फरवरी 2014 को पुलिस स्टेशन आनी के तहत पेट्रोलिंग के दौरान चवाई मार्ग पर भांगीद्वार के पास दोपहर बाद करीब सवा चार बजे नीर के पास से 1.6 किलो चरस पकड़ी थी। इसके बाद आनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर भाग सिंह ने इस मामले की छानबीन की और कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में कुल नौ गवाहों को पेश किया गया। इन गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
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