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चरस के साथ पकड़े दोषी को दस साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

Thu, 22 Jun 2017 11:11 PM IST
Updated Thu, 22 Jun 2017 11:11 PM IST
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चरस के साथ पकड़े दोषी को दस साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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रामपुर बुशहर।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर ने मनोहर सिंह पुत्र जालम राम, निवासी गांव बुच्छैर पोस्ट ऑफिस जांओ, तहसील आनी, जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट के तहत दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को एक लाख जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास होगा।

उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि उप जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर ने वीरवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि आनी थाना पुलिस ने गत 19 नवंबर 2015 की रात 10:40 बजे पर पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान समिति गेस्ट हाउस आनी के पास आरोपी को एक किलो 700 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों दबोचा था। इसके बाद पुलिस ने 20 नवंबर 2016 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर संख्या 106/2015 दर्ज की थी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने मामले की छानबीन की और कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में कुल छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को यह सजा सुनाई है। सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने पैरवी की।
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