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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा
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रामपुर। बिलासपुर थाने में साल 2015 में जानलेवा हमले के एक मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों को चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं।
बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी तलविंदर सिंह का आरोप है कि 21 दिसंबर 2015 को उसका चचेरा भाई जगजीत सिंह गन्ने की ट्रॉली खड़ी कर रहा था। इस दौरान उसका मोहम्मद इकरार उर्फ सिब्बू, मंजीत सिंह और गुरबाज सिंह के किसी बात पर विवाद हो गया था।
इसमें आरोपियों ने जगजीत सिंह पर लाठी-डंडे और तलवार से हमला कर दिया था। हमल में जगजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।
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गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो में इस मामले की सुनवाई थी। जिसमें न्यायाधीश रश्मि रानी ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद इकरार उर्फ सिब्बू, मंजीत सिंह और गुरबाज सिंह को पांच-पांच साल कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी तलविंदर सिंह का आरोप है कि 21 दिसंबर 2015 को उसका चचेरा भाई जगजीत सिंह गन्ने की ट्रॉली खड़ी कर रहा था। इस दौरान उसका मोहम्मद इकरार उर्फ सिब्बू, मंजीत सिंह और गुरबाज सिंह के किसी बात पर विवाद हो गया था।
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इसमें आरोपियों ने जगजीत सिंह पर लाठी-डंडे और तलवार से हमला कर दिया था। हमल में जगजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।
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गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो में इस मामले की सुनवाई थी। जिसमें न्यायाधीश रश्मि रानी ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद इकरार उर्फ सिब्बू, मंजीत सिंह और गुरबाज सिंह को पांच-पांच साल कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।