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Azam Khan: आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में एडीओ पंचायत ने दी गवाही, जिरह नहीं पाई पूरी, आठ जून को होगी अगली सुनवाई

Thu, 02 Jun 2022 08:05 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 02 Jun 2022 08:05 PM IST
सार

आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण व आचार संहित उल्लंघन मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

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Court hearing of provocative speech by Azam Khan during Lok Sabha elections
azam khan - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

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गुरुवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गए। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

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साल 2019 में सपा नेता आजम खां लोकसभा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप है कि अप्रैल 2019 को शहजादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया और चुनाव आचार संहिता का उलंघन किया गया। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।

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