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रामपुर: भड़काऊ भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आजम खां पर आरोप तय
Thu, 11 Nov 2021 06:55 PM IST
सुशील कुमार कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Thu, 11 Nov 2021 06:55 PM IST
सार
खजुरिया थाना क्षेत्र में आजम खां की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने की मंशा से भड़काऊ भाषण दिया था। जो कि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
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सपा नेता आजम खां।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
रामपुर लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में गुरुवार को कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इन मामलों में गवाही-जिरह की प्रक्रिया शुरू होगी।
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साल 2019 के लोकसभा चुनावों में आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और चुनाव में जीत भी दर्ज की। लेकिन, इस चुनाव में प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने और दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के आरोप में सिविल लाइंस, खजुरिया और बिलासपुर थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। खजुरिया थाना क्षेत्र में आजम खां की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने की मंशा से भड़काऊ भाषण दिया था। जो कि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
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जिस पर वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी रामनरेश ने खजुरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बिलासपुर थाने में भी आजम खां का एक वीडियो वायरल होने के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिविल लाइंस थाने में भी चुनाव आयोग के प्रति मतदाताओं को भड़काने के आरोप में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 37 उपजिलाधिकारी सदर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इन मामलों की विवेचना करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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अब ये मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें गुरुवार को तारीख थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इन तीनों मामलों में गुरुवार को कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इन तीनों मामलों में गवाही और जिरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।