{"_id":"5dc5b17a8ebc3e5b085dd5b5","slug":"charge-sheet-against-mla-abdullah-azam-rampur-news-mbd3285895182","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधायक अब्दुल्ला पर दर्ज मुकदमे में पुलिस लगाई चार्जशीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधायक अब्दुल्ला पर दर्ज मुकदमे में पुलिस लगाई चार्जशीट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। तथ्यों को छुपाकर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। अब्दुल्ला के खिलाफ यह मुकदमा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था।
विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तथ्यों को छुपाकर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1 ए) के तहत 30 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि विधायक अब्दुल्ला आजम की कक्षा दस की मार्क शीट में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट में 30 सितंबर 1990 अंकित पाई गई है। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी कहा है कि अभियुक्त के जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर राधेश्याम ने विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तथ्यों को छुपाकर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1 ए) के तहत 30 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि विधायक अब्दुल्ला आजम की कक्षा दस की मार्क शीट में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट में 30 सितंबर 1990 अंकित पाई गई है। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी कहा है कि अभियुक्त के जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर राधेश्याम ने विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने की पुष्टि की है।
विज्ञापन