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डा. तनवीर को हाईकोर्ट से झटका, आफिस पर संकट
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर
Updated Wed, 01 Feb 2017 12:33 AM IST
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रामपुर में डा. तनवीर का बसपा कार्यालय, जहां कभी सिनेमा हाल था
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डा. तनवीर अहमद द्वारा सिनेमाघर की जमीन पर बसपा का कार्यालय बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में डा.तनवीर से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में नगर विकास विभाग को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
बताते चलें कि बसपा प्रत्याशी डा.तनवीर अहमद ने तोपखाना रोड पर एक प्लाट खरीदा था, जिस पर कार्यालय भवन बना रखा है। दरअसल इस जमीन पर पहले कारोनेशन सिनेमाघर था। कारोनेशन सिनेमाघर के बंद होने के बाद इस जमीन को बेच दिया गया और फिर इसी जमीन पर बसपा प्रत्याशी ने अपना कार्यालय भी बना लिया। नियमत: इस छविग्रह की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। बाद में जब सरकार की ओर से इस निर्माण को अवैध करार दिया गया और फिर नोटिस भी दिया गया था, जिसके खिलाफ डा. तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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हाईकोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने डा.तनवीर को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर नगर विकास विभाग को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी करते हुए डा. तनवीर से जवाब तलब किया है। उनसे चार दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इस संबंध में डा. तनवीर से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नंबर स्विच आफ था।
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