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सपा नेता आजम खां पर डूंगरपुर के तीन और यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में आरोप तय
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रामपुर। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनके खिलाफ दर्ज डूंगरपुर बस्ती प्रकरण के तीन और यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इन मामलों में 20, 21, 22 और 25 जुलाई को गवाहों को तलब करते हुए सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है।
वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाली रूबी, साजिया और शकील अहमद ने ये आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे कि आजम खां के इशारे पर उनसे मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को जेसीबी ध्वस्त कर दिया गया। जिसमें आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, ठेकेदार बरकत अली, जिबरान समेत कई सपाई आरोपी हैं। इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में भी आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। इस दौरान सपा नेता आजम खां सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण के तीनों और यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में आरोप तय कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने गवाहों को तलब कर लिया है। अब कोर्ट इन मामलों में 20, 21, 22 और 25 जुलाई को सुनवाई करेगी। कोर्ट कार्यवाही के दौरान अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे।
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वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाली रूबी, साजिया और शकील अहमद ने ये आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे कि आजम खां के इशारे पर उनसे मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को जेसीबी ध्वस्त कर दिया गया। जिसमें आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, ठेकेदार बरकत अली, जिबरान समेत कई सपाई आरोपी हैं। इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में भी आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। इस दौरान सपा नेता आजम खां सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण के तीनों और यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में आरोप तय कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने गवाहों को तलब कर लिया है। अब कोर्ट इन मामलों में 20, 21, 22 और 25 जुलाई को सुनवाई करेगी। कोर्ट कार्यवाही के दौरान अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे।
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