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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Azam Khan Bail: To get the release of two cases of Azam Khan sent to Sitapur Jail may be released tomorrow

Azam Khan Bail: सीतापुर जेल भेजे गए आजम खां के दो मामलों के रिहाई परवाने, कल हो सकते हैं रिहा

Thu, 19 May 2022 10:42 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 19 May 2022 10:42 PM IST
सार

शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने और रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने का रास्ता तैयार हो गया। कानून के जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्थितियों में आजम खां शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।

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Azam Khan Bail: To get the release of two cases of Azam Khan sent to Sitapur Jail may be released tomorrow
सपा नेता आजम खां। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सपा विधायक आजम खां शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। दो मामलों में उनके रिहाई परवाने रामपुर कोर्ट से गुरुवार को सीतापुर जेल प्रशासन के लिए भेज दिए गए हैं। ये रिहाई परवाने विशेष संदेशवाहक के जरिये सीतापुर भेजे गए हैं।

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शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने और रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने का रास्ता तैयार हो गया। कानून के जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्थितियों में आजम खां शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।
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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को अंतरिम जमानत की जानकारी मिलने के बाद आजम के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पीडीएफ की प्रति रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल की गई। कोर्ट ने इसे अपने कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की साइट से वैरीफाई कराया। इसके बाद कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी बंधपत्र दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दे दिए। इसके बाद आजम खां के अधिवक्ताओं के द्वारा जमानती दाखिल किए गए।
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इसी तरह शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक-एक लाख रुपये का निजी बंधपत्र और शर्तों की अंडरटेकिंग आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई। समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में रिहाई परवाने जारी कर दिए।

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