Rampur: आजम खां के नफरती भाषण मामले में अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश करने के लिए मांगा समय, अब 29 को होगी सुनवाई
आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के आरोप में थाना शहजादनगर में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस वक्त वो सपा-बसपा गठबंधन के रामपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी थे।
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रामपुर में सपा नेता आजम खां के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के आरोप में थाना शहजादनगर में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस वक्त वो सपा-बसपा गठबंधन के रामपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी थे। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आजम खां इस मुकदमे पर जमानत पर चल रहे हैं।
इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय से मांग की। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
वहीं दूसरी आजम खां के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में खजुरिया थाने में दर्ज मुकदमे में गवाह कुलदीप भटनागर ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। उनकी गवाही पूरी नहीं हो पाई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 06 अप्रैल को होगी।