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Rampur News: गैर कृषि भूमि दर्शाकर मुआवजा निर्धारित करने में फंसे एडीएम, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट

Tue, 12 Jul 2022 02:34 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 12 Jul 2022 02:34 AM IST
सार

कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में दर्शाकर मुआवजा निर्धारण करने के मामले में तत्कालीन एडीएम डॉ. वैभव शर्मा फंस गए हैं। इस मामले में डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जानकारी के मुताबिक, नैनीताल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई थी। 

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ADM trapped in determining compensation by showing non agricultural land
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नैनीताल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में दर्शाकर मुआवजा निर्धारण करने के मामले में तत्कालीन एडीएम (वित्त एवं राजस्व) डॉ. वैभव शर्मा के खिलाफ डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। डीएम द्वारा कराई जांच में मामला पकड़ में आने के बाद भूमि का मुआवजा पुन: निर्धारित किया गया है जिसमें एडीएम द्वारा निर्धारित किए गए मुआवजे से करीब 44.70 करोड़ रुपये कम का मुआवजा निर्धारण हुआ है।

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नैनीताल हाईवे के लिए सैजनी नानकार के पास कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसको लेकर एक शिकायत की गई थी कि कुछ किसानों की भूमि का मुआवजा निर्धारण गैर कृषि भूमि दर्शाकर किया गया है जबकि कुछ भूमि का मुआवजा निर्धारण कृषि भूमि दर्शाकर किया गया है। मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और जिलाधिकारी के सामने पहुंचा तो शिकायत की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि करीब 1.13 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा निर्धारण गैर कृषि भूमि दर्शाकर किया गया जबकि मौके पर करीब डेढ़ सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक आरा मशीन ही है।
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जांच में पाया गया अधिकतर भूमि के मुआवजे का निर्धारण गलत किया गया है। जब जांच के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया तो करीब 6.37 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारण हुआ जबकि पूर्व में करीब 51.07 करोड़ रुपये के मुआवजे का निर्धारण किया गया था। इसके बाद मामले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. वैभव शर्मा के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी है। वैभव शर्मा इस समय अंबेडकर नगर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) पद पर तैनात हैं।
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नैनीताल हाईवे के लिए भूमि निर्धारण में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि दर्शाने की बात कही गई थी। शिकायत की जांच की गई तो बात सही पाई गई, इसके बाद पुन: निर्धारण कराया गया। पुन: निर्धारण में जमीन का मुआवजा करीब 44.70 करोड़ रुपये कम निर्धारित किया गया है। इस मामले में तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. वैभव शर्मा के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। - रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी।

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