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Rampur News: संशोधित खबर....आजम खां के स्कूल को फर्जी मान्यता दिलाने का आरोपी बीएसए दफ्तर का क्लर्क गिरफ्तार

Fri, 28 Apr 2023 12:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 28 Apr 2023 12:20 AM IST
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accused arrested
रामपुर। सपा नेता आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) को मान्यता दिलाने में मानकों का पालन न करने के मामले में दर्ज मुकदमे के आरोपी बीएसए कार्यालय के तत्कालीन क्लर्क तौफीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तौफीक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल की जिस पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
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आरपीएस का संचालन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। जिसके आजीवन अध्यक्ष आजम खां हैं। आरोप है कि यतीमखाना में बने रामपुर पब्लिक स्कूल को ग्रीन बेल्ट पर बनाया गया है। स्कूल की मान्यता लेने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। एक स्कूल की मान्यता से संबंधित अलग-अलग विभागों की एनओसी का दूसरे स्कूल की मान्यता में इस्तेमाल किया गया है। इस आरोप में 2020 में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में सामने आया था कि रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर मान्यता मान्यता प्राप्त की थी। मुकदमे की जांच में बीएसए कार्यालय में तैनात क्लर्क तौफीक को फर्जी मान्यता दिलाने का आरोपी पाया गया था। इसके चलते उसे निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा भी आरोपी हैं। दोनों वर्तमान में जमानत पर हैं। तौफीक ने बुधवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। जमानत खारिज होने के बाद देर शाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसे कोर्ट में पेेश किया। तौफीक की ओर से उनके अधिवक्ता ने रिमांड पर आपत्ति लगाई। उनका तर्क था कि पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया है। जबकि अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दलील दी कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। तौफीक के खिलाफ अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, जिसकी विवेचना कोर्ट की अनुमति से की गई है। कोर्ट ने रिमांड को स्वीकार करते हुए जेल भेज दिया और जमानत की अर्जी पर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
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तत्कालीन बीएसए पर भी कस सकता है शिकंजा

रामपुर। आजम खां के स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े के मामले में तत्कालीन बीएसए पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला कहना है कि क्लर्क ने तो मान्यता के कागजात तैयार किए थे, उसे पास तो बीएसए ने किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में तत्कालीन बीएसए से भी पूछताछ की जाएगी। संवाद
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डॉ. तजीन फात्मा की अग्रिम जमानत मंजूर
रामपुर। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के फर्जीवाड़े के आरोप सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा की अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। विवेचना में पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी थी, जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। संवाद
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