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Rampur News: 1.67 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी में फंसे अब्दुल्ला, वसूली को जेल भेजा नोटिस
Thu, 08 Feb 2024 03:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 08 Feb 2024 03:33 AM IST
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रामपुर। रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दर्शाकर कम स्टांप शुल्क लगाकर जमीन का बैनामा कराने के मामले में सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने 1.67 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इस वक्त दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। वह हरदोई जेल में बंद हैं। उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब उनकी मुश्किलें जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कुछ समय पहले बेनजीर घाटमपुर में जमीन की खरीद फरोख्त की थी,जिसके तीन बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि तीनों बैनामे में कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया था,जबकि जमीन आबादी से सटी है। स्टांप डयूटी कम लगाई गई थी। मामले की प्रशासन की ओर से कराई गई तो यह बात सामने आई कि तीन जमीनों के बैनामे में 1.67 करोड़ रुपये की स्टांप डयूटी कम पाई गई, जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। वाद दर्ज होने के बाद डीएम कोर्ट से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए गए। यह नोटिस पहले उनके आवास पर गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ( जिस पर प्रभारी शासकीय अधिवक्ता ( राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने डीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। हरदोई जेल प्रशासन को नोटिस की तामील कराने के लिए भेजा जाए। डीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है साथ ही इसका जवाब भी मांगा है।
डीएम कोर्ट में कम स्टांप चोरी का मामला विचाराधीन है। इस मामले में क्रेता अब्दुल्ला आजम खां ने बेनजीर घाटमपुर स्थित जमीन के तीन बैनामे कराए थे,जिसमें स्टांप की कमी पाई गई थी,जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं। इसमें अब डीएम कोर्ट से अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके दोस्तों पर कोसी नदी की श्रेणी बदलकर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कराने का भी आरोप है। उनके खिलाफ पिछले दिनों शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में 19 जनवरी को लेखपाल संजय कुमार ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें अब्दुल्ला के साथ ही उनके दोस्त अनवार, सालिम, परवेज व अन्य शामिल हैं।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इस वक्त दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। वह हरदोई जेल में बंद हैं। उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब उनकी मुश्किलें जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कुछ समय पहले बेनजीर घाटमपुर में जमीन की खरीद फरोख्त की थी,जिसके तीन बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि तीनों बैनामे में कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया था,जबकि जमीन आबादी से सटी है। स्टांप डयूटी कम लगाई गई थी। मामले की प्रशासन की ओर से कराई गई तो यह बात सामने आई कि तीन जमीनों के बैनामे में 1.67 करोड़ रुपये की स्टांप डयूटी कम पाई गई, जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। वाद दर्ज होने के बाद डीएम कोर्ट से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए गए। यह नोटिस पहले उनके आवास पर गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ( जिस पर प्रभारी शासकीय अधिवक्ता ( राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने डीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। हरदोई जेल प्रशासन को नोटिस की तामील कराने के लिए भेजा जाए। डीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है साथ ही इसका जवाब भी मांगा है।
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डीएम कोर्ट में कम स्टांप चोरी का मामला विचाराधीन है। इस मामले में क्रेता अब्दुल्ला आजम खां ने बेनजीर घाटमपुर स्थित जमीन के तीन बैनामे कराए थे,जिसमें स्टांप की कमी पाई गई थी,जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं। इसमें अब डीएम कोर्ट से अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके दोस्तों पर कोसी नदी की श्रेणी बदलकर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कराने का भी आरोप है। उनके खिलाफ पिछले दिनों शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में 19 जनवरी को लेखपाल संजय कुमार ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें अब्दुल्ला के साथ ही उनके दोस्त अनवार, सालिम, परवेज व अन्य शामिल हैं।